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2007 हैदराबाद ब्लास्ट: दो लोग आरोपी साबित 10 सितंबर को होगा सजा का ऐलान

हैदराबाद, तेलंगाना: हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सोमवार को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। इन बम धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे।

तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने मामले की जांच की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी थे। एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार आरोप-पत्र दायर किए थे और दो फरार आरोपियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी नामजद किया था।

गिरफ्तार आरोपियों में अनीक शफीक सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को कोर्ट ने दोषी माना है जबकि फारुक शार्फुद्दीन तरकश, मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख और तारिक अंजुम को बरी कर दिया गया है।

दोहरे विस्‍फोट और दिलसुखनगर इलाके में फुट ओवरब्रिज के नीचे एक बम मिलने के संबंध में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं तथा विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अनीक शफीक सईद ने लुंबिनी पार्क में बम रखा था जबकि गोकुल चाट पर रियाज भटकल ने बम रखा था। वहीं एक और बम इस्माइल चौधरी ने रखा था। तारिक अंजुम पर विस्फोट के बाद अन्य आरोपियों को शरण देने का आरोप था। प्रसिद्ध भोजनालय गोकुल चाट के पास हुए विस्फोट में 32 लोगों की जान चली गई थी और 47 घायल हो गए थे जबकि राज्य सचिवालय से सटे लुंबिनी पार्क के ओपन एयर थिएटर में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और 21 अन्य घायल हुए थे।

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