Site icon Samagra Bharat News website

कोलतार घोटाला में पांच साल के लिए नप गए पूर्व मंत्री इलियास हुसैन

पांचकी सजा और 20 लाख का जुर्माना
दिल्ली/रांची। बिहार के बहुचर्चित कोलतार/अलकतरा घोटाले में रांची सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित सभी आरोपियों को पांच साल की सजा और 20 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है. सीबीआई के विशेष जज अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने आज रांची में यह फैसला सुनाया।
बिहार में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते  1994-96 के इस घपले घोटाले के मामले को  फरवरी,1997 में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 3266 मीट्रिक टन अलकतरा गलत ढंग से बेच दिया गया था और इससे मिले एक करोड़ 57 लाख रुपये का बंदरबांट करके गबन किया गया था। इसी आरोप में पूर्व मंत्री मो. इलियास हुसैन को पांच साल जेल, 20 लाख जुर्माना‌‌ सहाबुद्दीन बेक को भी पांच साल जेल की सजा के साथ 20 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया।

Exit mobile version