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स्थगित नहीं होगी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2020। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने से मना कर दिया गया है। न्यायालय ने कहा गया कि आयोग परीक्षा के लिए जरूरी सभी नियमों का पालन करते हुए आवश्यक इंतजाम करे। यूपीएससी से कहा गया कि ‘कफ-कोल्ड’ पीड़ित उम्मीदवारों को अलग बैठाने की व्यवस्था करे ताकि अन्य उम्मीदवारों को इससे संक्रमण न हो सके। वहीं, संघ लोक सेवा आयोग ने उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अपने हलफनामा में जानकारी दी कि यदि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की जाती है तो परीक्षा के आयोजन की तैयारियों पर हुए 50 करोड़ रुपये के व्यय का नुकसान हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित किये जाने को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई आज हो रही है। इस याचिका पर इससे पहले 28 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खण्डपीठ द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और केंद्र सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था। पिछली सुनवाई के आधार पर यूपीएससी के कल 29, सितंबर तक हलफनामा दाखिल करना था और मामले की आज सुनवाई होनी थी।

ज्ञात हो कि सिविल सर्विसेस प्रिलिम्स एग्जाम को दो-तीन माह के लिए स्थगित किये जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में सशस्त्र सीमा बल के एक सहायक कमांडेंट देबायन रॉय ने इंटर्वेशन याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने मांह की है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण उन्हें अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ा, जिसके कारण परीक्षा की उनकी तैयारी बाधित हुई है।

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