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फीस माफी की गुहार लगा रहे अभिभावकों को मिली राहत, फीस मामले में प्राइवेट स्कूलों को लगाई फटकार

 

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 10 अक्टूबर।

लॉकडाऊन में फीस माफी की गुहार लगा रहे, अभिभावकों के लिए राहतभरी खबर है | जी हां कोर्ट ने निजी स्कूलों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें हाल ही में दिए गए आदेश को रद्द करने की चुनौती दी गई थी। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि निजी स्कूल अपने स्टाफ को पूरा वेतन दें और केवल ऑनलाइन क्लास की सुविधा देने वाले स्कूलों ही बच्चों से फीस ले सकते हैं।

इस आदेश के खिलाफ आज शुक्रवार को पंजाब के निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर आदेश वापस लेने की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने मांग को अस्वीकार करते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू पर आधारित खंडपीठ ने कुछ दिन पहले सिंगल बेंच के 30 जून के फैसले में संशोधन करते हुए आदेश जारी किए थे कि स्टाफ चाहे रेगुलर हैं या कॉन्ट्रेक्ट पर या ऐड-हॉक पर, पूरा वेतन देना होगा, जो 23 मार्च को लॉक-डाउन लगाए जाने के दिन से पहले स्कूल में नियुक्त थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि अगर कोई छात्र फीस नहीं जमा करवा पाता है तो स्कूल छात्र का नाम नहीं काटेंगे।

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