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रेलवे ने अपरेंटिस के लिए 20% वैकेंसी किया आरक्षित, पढे पूरी खबर

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर।
भारतीय रेलवे ने गुरुवार को कहा कि लेवल -1 की भर्ती के लिए 1,03,769 प्रमाणित किए गए रिक्तियों में अपरेंटिस के लिए 20 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की हैं. आधिकारिक प्रविष्टियों के अनुसार इन रोजगार सूचनाओं के खिलाफ 2.40 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. जारी बयान के अनुसार कहा गया है, “अपरेंटिस अधिनियम 2016 के अनुसार, भारतीय रेलवे ने 1,03,769 में से 20 प्रतिशत रिक्तियों (यानी 20,734 रिक्तियों) को अपरेंटिस के लिए आरक्षित कर दिया है।

रेलवे ने कहा कि “देश के सभी योग्य नागरिक रूटीन के लिए प्रतिस्पर्धा और आवेदन करने के लायक हैं. बिना किसी खुली प्रतियोगिता के सीधी भर्ती के नियमों के विरुद्ध है.” यह उन मामलों के बाद आया है जब रेलवे प्रतिष्ठानों में ट्रेनी अपरेंटिस नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे थे. जारी बयान के अनुसार रेलवे अपने प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्रेनी को संलग्न किया है. बयान में आगे कहा गया है, “अपरेंटिस अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपनी स्थापना में प्रशिक्षण एक्ट अपरेंटिस की नियुक्ति की एक नीति बनानी होगी. इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस तरह के अपरेंटिस के लिए लेवल 1 की भर्ती में 20 प्रतिशत रिक्तियां रखी हैं और सभी को उचित अवसर दिया गया है।

रेलवे अधिनियम में कहा गया है, “अधिनियम अपरेंटिस अधिनियम, 1961 की धारा 22 (i) के अनुसार, 22 दिसंबर, 2014 को यह प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता किसी भी अपरेंटिस की भर्ती के लिए अपनी नीति तैयार करेगा, जिसने अपनी अपरेंटिस ट्रेनी की अवधि पूरी कर ली है।” रेलवे ने कहा कि वर्ष 2018 के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल -1 पदों में 1288 अपरेंटिसों की भर्ती की हैं।

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