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बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से किया इंकार

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 9नवंबर।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी को 2018 के एक आत्महत्या के मामले में अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक ने रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी को बेल देने से इनकार किया।

बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोहरे मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था

गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोहरे मामले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक को गोस्वामी ने कथित तौर पर बकाया रकम का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन दोनों ने 5 मई, 2018 को आत्महत्या कर ली थी।

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