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मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद मामले पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 17नवंबर।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है. सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लाने की तैयारी में है. इस नए अधिनियम में जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान हेागा।

राज्य सरकार के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है. यह विधेयक मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 के नाम से आएगा. इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

मालूम हो कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा. यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है. इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए।

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