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लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश हुआ पास

समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 29दिसंबर।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है, जिससे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर शादी करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके। इस कानून के तहत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अपनी बैठक में इसे मंजूरी दी है।
गौरतलब है कि शिवराज कैबिनेट ने ने धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को 26 दिसंबर,2020 को मंजूरी दे दी। यह कानून जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का काम करता है। इसके बाद शिवराज ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति को लुभाने, डराने, धोखा देने या भ्रमित करने के लिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। हमने 1968 के कानून को और अधिक प्रभावी और सख्त बना दिया है।

लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 को अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगी। सोमवार से प्रस्तावित विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने के कारण तय किया गया है कि अब महत्वपूर्ण विधेयकों को अध्यादेश लाकर लागू किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई।

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