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किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुलिस को जो करना है करे

The Supreme Court said in clear terms that it is the job of the police to let anyone in and who does not enter Delhi. The court will not tell the police about this.

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18जनवरी।
किसान आंदोलन का आज 54 दिन है। कृषि कानुन के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा कि दिल्ली के अन्दर किसे घुसने देना और किसे नहीं, ये पुलिस का काम है। कोर्ट इस बारे में पुलिस को नहीं बतायेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस मामले को निपटाने के सभी अधिकार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर 20 जनवरी को विचार करेंगे।

ज्ञात हो कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि वह 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, साथ ही किसानों का यह भी दावा है कि 26 जनवरी को होने वाली परेड के आयोजन में कोई बाधा नहीं होगी।

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