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केंद्र सरकार ने जारी किए नए गाइडलाइंस, सिनेमा हॉल के साथ कई और जगहों से मिली ये छुट

The Union Home Ministry has given permission to continue the operation with increasing capacity of cinema halls and theaters

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28जनवरी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों की क्षमता बढ़ाने के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही स्‍वीमिंग पूल को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। यह नए दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होंगे। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी।

बता दें कि इस गाइडलाइन के तहत सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।

दिशा-निर्देश में कहा गया, ‘संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी।
इसके साथ ही नए गाइडलाइन में खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल भी खोलने की अनुमति दी गयी है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा।

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