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भारत सरकार ने 100% कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोलने की दी अनुमति, जानें दिशा-निर्देश

The government has allowed 100 percent capacity in theaters. Although cinema halls have been open for quite some time, but it was opened with social distancing.

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 31 जनवरी।

सम्पूर्ण विश्व में हाहाकार मचाने वाली कोरोना महामारी का ईलाज अब देश में आ चुका है। जिसके बाद सामान्य जीवन धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है। इसी के तहत कई महीनों से बन्द सिनेमा हॉल में अब एक बार फिर से सरकार ने सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत क्षमता की इजाजत दे दी है। वैसे तो सिनेमा हॉल काफी समय से खुले हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसे खोला गया था। हालांकि अब मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में लोगों के बैठने की क्षमता को पूर्ण रुप से बढ़ा दिया है।

बता दें कि मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य है। सिनेमाहॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है। सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि एक फरवरी से सभी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सिनेमा हॉल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं. हालांकि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा और दो शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि एकदम भीड़ ना हो।

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