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टूलकिट मामले: निकिता जैकब कोबॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक

The Bombay High Court has given a three-week advance transit bail to Nikita Jacob, an accused in the toolkit case related to the farmers' movement.

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 17फरवरी।
किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते की अग्रिम ट्रांजिट बेल दे दी है। यानी तीन हफ्ते तक पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अदालत ने निकिता को बेल देते हुए कहा कि अगर निकिता की गिरफ्तारी होती है तो 25 हजार के बॉन्ड के जरिए राहत मिल सकती है।

इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने इस मामले पर औरंगाबाद बेंच के फैसले का जिक्र किया। इसके बाद निकिता को राहत दे दी गई थी।
बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में शेयर किए गए टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। किसान आंदोलन मामले में दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में निकिता व अन्य की तलाश थी, जिसके बाद निकिता और शांतनु का बेल दे दी गई है।

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