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यूपी विधानसभा में पारित हुआ ‘एंटी लव जिहाद’ विधेयक, अब विधान परिषद में होगी परीक्षा

During the Uttar Pradesh Legislative Budget session, the Yogi Adityanath government has passed the Uttar Pradesh Laws Against Religion Conversion

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ,24फरवरी।
उत्तर प्रदेश विधान मंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधान सभा में पास करा लिया है। बुधवार को यूपी विधान सभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। हांलाकि अभी यह विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा।
हालांकि यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है. लेकिन, पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया। लेकिन, अध्यादेश के नियमों के तहत सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है।

क्या है लव जिहाद-

लव जिहाद मसौदे के अनुसार उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान होगा। इसके तहत शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 महिने पहले नोटिस देना होगा. अगर कोई अपना नाम और धर्म छिपाकर शादी करता है, तो वैसे में उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. महिला, एससी/एसटी या वल्नरबल ग्रुप का अवैध रूप से धर्म परिवर्तित कराने पर 2 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है।

गौरतलब है कि लब जिहाद पर कई राज्यों में कानून बन चुकी है. हालांकि इस पर राजनीति भी जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में एक जनसभा में ‘लव जिहाद’ को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि यूपी में उनकी सरकार ने लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाया है।

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