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देहरादून की लोक अदालत में दो वाद का निवारण

After hearing both the parties in the presence of the Chairman Permanent Lok Adalat Rajeev Kumar and Member Manju Shri Sakalani,

समग्र समाचार सेवा

देहरादून, 27फरवरी।

स्थायी लोक अदालत में वादी कृष्णकांत शर्मा प्रतिवादी प्रबन्धक रिलायंस इंश्योरेंस कम्पनी लि0 व अन्य के वाद को अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत राजीव कुमार एवं सदस्य मंजु श्री सकलानी, उपेन्द्र सिंह की उपस्थिति में दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त स्थायी लोक अदालत द्वारा निर्णय लिया गया कि विपक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर वादी का क्लेम खारिज कर दिया था। विपक्षी प्रबंधक रिलायंस कम्पनी लि0 देहरादून को आदेशित किया कि वह वादी /शिकायतकर्ता को सम्पूर्ण हास के आधार पर 30 दिन के भीतर वाहन की आई0डी0वी0 के अनुसार धनराशि मु0 3,87,000/रू (तीन लाख सत्तासी हजार रूपये) मात्र वादी को अदा करें तथा वादी वाहन को बीमा कम्पनी के नाम स्थानांतरित करें।
इसके अतिरिक्त एक अन्य वाद में वादी नारायण सिंह प्रतिवादी दि न्यू इण्डिया इश्योंरेंश कम्पनी लि0 के वाद की सुनवाई के उपरान्त स्थायी लोक अदालत द्वारा निर्णय लिया गया कि विपक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर वादी का क्लेम खारिज कर दिया था। विपक्षी दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लि0 को आदेशित किया गया कि वह वादी/शिकायतकर्ता को 30 दिन के भीतर मृतक स्व0 दयाल सिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का मुआवजा धनराशि मु0 1500000/-रू0 ( पन्द्रह लाख) मात्र मय छः प्रतिशत् ब्याज की दर से न्यायालय में वाद दायर करने की तिथि से वादी को अदा करें।

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