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स्थायी लोक अदालत ने इंश्योरेंस के एक मामलें में दिए सख्त आदेश

Dehradun dated 15 March 2021 (JSK), in the Permanent Lok Adalat, the petitioner Vaibhav Sharma, the Defendant Manager of National Insurance Company Limited, heard both sides in the presence of Chairman Permanent Lok Adalat Rajiv Kumar and Member Manju Shri Sakalani, Upendra Singh. After that, it was decided by the Permanent Lok Adalat today that the opposition had rejected the plaintiff's claim on the basis of erroneous facts.

समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 15मार्च।

देहरादून दिनांक 15 मार्च 2021 (जि.सू.का), स्थायी लोक अदालत में वादी वैभव शर्मा प्रतिवादी प्रबन्धक नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 के वाद को अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत राजीव कुमार एवं सदस्य मंजु श्री सकलानी, उपेन्द्र सिंह की उपस्थिति में दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त स्थायी लोक अदालत द्वारा आज निर्णय लिया गया कि विपक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर वादी का क्लेम खारिज कर दिया था।

न्यायालय द्वारा विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 देहरादून को आदेशित किया कि वह वादी/शिकायतकर्ता को मृतक स्व0 अंजू शर्मा की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का मुआवजा धनराशि मु0 15,00,000/-रु0 (पंद्रह लाख रुपये मात्र) मय पांच प्रतिशत ब्याज की दर से न्यायालय में वाद दर्ज होने की तिथि 12.10.2020 से तथा मानसिक व शारीरिक संवेदना हेतु धनराशि मु0 5,000/-रु0 (पांच हजार रुपये मात्र) एवं वाद व्यय धनराशि मु0 5,000/-रु0 (पांच हजार रुपये मात्र) अदा करें। विपक्षी उपरोक्त धनराशि का चैक वादी के नाम से 30 दिन के अन्दर इस न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करे।

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