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झारखंड: गैंगरेप पीड़िता को मिला इंसाफ, दरिंदो को कोर्ट ने सुनाई 25-25 साल की सजा

Yes, after 2 years, after 2 years, the court sentenced those accused of rape who raped the teenager and made a video of him and then made him go viral. Threatened, trying to escape punishment.

समग्र समाचार सेवा
झारखंड, 19 मार्च।

कहते है भगवान के घर में देर है अंधेर नही…. जी हां,  आखिर कर 2 साल बाद रेप के उन आरोपियों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुना ही दी जिन्होंने किशोरी के साथ रेप कर उसका वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर देने की धमकी देकर सजा से बचने की कोशिश कर रहे थे।

मामला झारखंड के गोड्डा का है,  जहां एक छात्रा के साथ गैंगरेप कर वीडियो बनाने में तीन दोषियों को अदालत ने 25-25 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने गैंगरेप में दोषी पाये जाने पर तीनों को सजा सुनाई। बता दें कि इन दोषियों में एक पीड़िता की बड़ी बहन का देवर है जो छात्रा को कझिया नदी से जबरदस्ती एक कमरे में ले गया था। जहां, पहले से मौजूद दो अन्य के साथ मिलकर देवर ने गैंगरेप किया था। आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो बना लिया था। छात्रा के मुंह खोलने पर इसे वायरल करने की धमकी दी थी।

दोषियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिलोबदार गांव के राकेश पंडित और राजीव कुमार सिंह तथा साहिबगंज के बरहेट के रोहित कुमार साह शामिल हैं। इन तीनों आरोपियों को न्यायालय ने 12 मार्च को दोषी पाया था। भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी के तहत बीस-बीस वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं भादवि की धारा 376 डी के तहत 25-25 वर्ष सश्रम कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। मामला विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में 14 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक प्रदीप दास एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त सजा सुनाई गई। न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के बाद तीनों दोषियों को सजा वारंट के साथ जेल भेज दिया गया। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी पीड़िता को उचित मुआवजा दिलाने के लिए भेजी गयी है।

गौरलतब है कि सात जनवरी 2019 को पीड़िता अपनी सहेली के साथ महिला कॉलेज से रौतारा घूमने के लिए गई थी। जहां पीड़िता की बड़ी बहन का देवर राकेश पंडित ने अपने दो व्यक्ति दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया और वीडियो बना लिया। वारदात की जानकारी किसी को देने पर वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर वायरल कर देने की धमकी दी। वारदात के कुछ देर बाद साथ गई सहेली ने पीड़िता की बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी। उसके बाद पीड़िता के परिजन पहुंचे और उसे लेकर घर आये। जब पीड़िता घर पहुंची तो आरोपियों ने फिर उसे फोन कर धमकी दी। पीड़िता ने मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 5/19 दर्ज कराया था। जिसमें तीनों सजावार को नामजद किया गया था।

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