Site icon Samagra Bharat News website

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने श्री नरेंद्र कुमार व्यास और श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किया नियुक्त

The President of India has appointed Shri Narendra Kumar Vyas and Shri Naresh Kumar Chandravanshi as Additional Judges of the High Court of Chhattisgarh for two years in exercise of the power conferred by clause (l) of Article 224 of the Constitution of India. A notification in this regard was issued today, by the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India.

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20 मार्च।

भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (l) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग करते हुए दो साल के लिए श्री नरेंद्र कुमार व्यास और श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना आज, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई।

श्री नरेंद्र कुमार व्यास, बी.एसी, एल.एल. बी. ने 1996 में वकील के रूप में कैरियर की शुरुआत की थी। उनके पास 23 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 1996 से 2002 की अवधि के दौरान श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, जिला अदालत, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, ईपीएफ ट्रिब्यूनल, केंद्र सरकार के औद्योगिक ट्रिब्यूनल सह श्रम न्यायालय में प्रैक्टिस की है और उसके बाद आज तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, बीए.ए, एलएल.बी 1990 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे। न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्होंने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शक्ति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एडिशनल रजिस्ट्रार, जिला और सत्र न्यायाधीश, सुरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया और वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर में काम कर रहे हैं।

Exit mobile version