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हाई कोर्ट ने दिया आदेश- हरिद्वार कुंभ मेला में डुबकी लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

Hearing a public interest litigation, the High Court also said that the Corona Guidelines of the Central Government should be strictly

समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 25 मार्च।
देश में एक बार फिर कोरोना मामलें अनियंत्रित होते जा रहे है जिसे देखते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए है कि अगर श्रद्धालु हरिद्वार कुंभ मेला में डुबकी लगाना चाहते है तो उन्हें RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। अन्यथा वे कुंभ मेला में नही शामिल हो सकते है।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि कुंभ के पूरे आयोजन के दौरान केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए।
दरअसल, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पदभार संभालते ही श्रद्धालुओं के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर कोरोना जांच सर्टिफिकेट लाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। कहा था कि कुंभ में कोई पाबंदी नहीं होगी। उनके इस फैसले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काफी निंदा व्यक्त की।
बता दें कि इसके अलावा कुंभ मेला पुलिस ने मंगलवार को कुंभ हेल्पलाइन नंबर 1902 की शुरूआत की है जिसके माध्यम से देश-प्रदेश के लोग कुंभ मेला व्यवस्थाओं से सम्बंधित जानकारियां एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ मेला पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से श्रद्धालुओं को रुट प्लान, डाइवर्जन, पार्किंग, निकटवर्ती घाटों, पंजीकरण प्रक्रिया, कोविड-19 दिशानिर्देश, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं हरिद्वार के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर पर पुलिसबल के दो उपनिरीक्षक और 12 हेड कॉन्स्टेबल तैनात रहेंगे और श्रद्धालुओं को 24 घण्टे कुंभ से संबंधित आवश्यक जानकारियां देंगे।

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