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कार में अकेले हैं फिर भी लगाना होगा मास्क, वाहन को पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा- हाईकोर्ट

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7अप्रैल।
देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने भी बुधवार से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप कार में अकेले भी हैं तब भी मास्क लगाना जरूरी है. अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है. बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अकेले कार चला रहे व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं लगाने पर चालान पर फैसला देते हुए कहा कि वाहन को पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा।

कोर्ट ने कहा- महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह ही है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार जो भी नियम लागू कर रही है, वह आपको सुरक्षित रखने के लिए कर रही है, इसलिए इसे अहम का विषय बनाने से सभी को बचना चाहिए।

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 5100 मामले दर्ज किये गए और इस दौरान 17 और मरीजों की मौत हो गई.
दिल्ली में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17,332 हो गई है, जबकि कोरोना को मात देने वालों की संख्या 6,56,617 पर पहुंच गई है.
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 6,85,062 हो गए हैं, जबकि अब तक 11,113 लोगों की वायरस की वजह से जान जा चुकी है।

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