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चुनाव प्रचार और रैलियों में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

The petition demanded the Center to issue a guideline to strictly follow its order dated 23 March 2021. Especially in those states and union

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 8अप्रैल।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार (8 अप्रैल, 2021) को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। कोर्ट ने एक नोटिस जारीकर कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में चल रहे प्रचार और रैलियों में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। इस संबंध में जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

याचिका में कहा गया है कि पोल बॉडी अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्स, चुनाव सामग्री और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की जानकारी दे. याचिका में मांग की गई कि चुनाव आयोग लोगों में डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए जागरुकता फैलाए ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्ण रूप से कोरोना दिशा-निर्देशों को पालन हो।

याचिका में केंद्र से 23 मार्च, 2021 के अपने आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग की. खास तौर पर उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जहां चुनाव हैं. याचिका सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी सिस्टेमेटिक चेंज (CASC) के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम सिंह ने फाइल की है।

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