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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अनिल देशमुख की याचिकाएं, कहा- निष्पक्ष हो जांच

The Supreme Court has dismissed the petition challenging the order of the Mumbai High Court by the Maharashtra government and former state home minister Anil Deshmukh. In which a CBI inquiry was directed at the corruption charges leveled by former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh.

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 8अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।

बता दें कि हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के उच्च अधिकारी मामले में शामिल हैं, इसलिए मामला गंभीर हो जाता है।

 

याचतिकाओं की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरोप की प्रकृति, इसमें शामिल व्यक्तियों की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है. वहीं इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि बिना किसी आधार के मौखिक आरोप लगाये गये और मुझे सुने बिना उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिये गए।

जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा, “यह केवल प्रारंभिक जांच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जब वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाते हैं.” उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

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