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दिल्ली सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी राहत , नहीं होगी ई-पास की जरूरत

The Kejriwal government of Delhi, the capital of the country, has relieved the print media and electronic media by partial amendment

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9अप्रैल।
देश की राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को राहत देते हुए नाइट कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए अपने पहले के आदेश में आंशिक संशोधन कर मीडिया कर्मियों को ई-पास लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है। ई-पास के स्थान पर अब उनके आईडी कार्ड ही दिखाना होगा। मंगलवार को जारी किए गए नए आदेश में कहा गया था कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को ई-पास के जरिए आवाजाही की इजाजत दे दी गई है।

दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 6 अप्रैल के अपने आदेश में कोरोना मामलों में आए उछाल के मद्देनजर 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश में कहा गया था कि कुछ अन्य श्रेणियों के लोगों के साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को भी नाइट कर्फ्यू के दौरान ई-पास के जरिए आवाजाही की इजाजत होगी।

दिल्ली के मुख्य सचिव और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा गुरुवार को जारी डीडीएमए के नए आदेश के मुताबिक अब मीडिया कर्मियों को ई-पास के बजाय अपना आईडी कार्ड साथ लेकर चलने की आवश्यकता होगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान यात्रा की इजाजत के लिए ई-पास के लिए जिलों के अधिकारियों को 1.19 लाख आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से लगभग 87,000 को खारिज कर दिया गया।

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