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जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर की समीक्षा बैठक

District Magistrate Dr. Ashish Kumar Srivastava has conveyed that everyone needs to work together rapidly for the prevention of rapidly growing corona infection. He further enhanced the testing and vaccination, the way isolation, home isolation and other arrangements were made to the infected patients as before. Keep all the arrangements on the same lines, so that Kovid-19 infected persons can be given better treatment if needed.

समग्र समाचार सेवा
देहरादून,11 अप्रैल।

जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी को मिलकर तेजी से काम करने की जरूरत है। उन्होंने टेस्टिंग एवं टीकाकरण को और अधिक बढ़ाए जाने, पूर्व की भांति संक्रमित मरीजों को जिस तरह से आइसोलेशन, होम आइसोलेशन व अन्य व्यवस्थाएं की गई थी।  उसी तर्ज पर सभी व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों को बेहतर इलाज दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों/ जनपदों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग पर विशेष फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले यात्रियों की यात्राओं का पूर्ण विवरण रखते हुए निश्चित अवधि में जांच की जाए।

उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव हेतु पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, वाहनों, सोशल मीडिया, क्षेत्रीय भाषाओं ऑडियो/ वीडियो एवं जनप्रतिनिधियों की अपील के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि मास्क, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर के उपयोग हेतु जनमानस को प्रेरित करें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि 11 से 14 अप्रैल 2021 तक वृहद रूप कोविड-19 टीकाकरण उत्सव मनाते हुए लोगों को जागरूक भी करें।
जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरंतर वृद्धि की रोकथाम के दृष्टिगत जन सुरक्षा हित में नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट/क्लेमेनटाउन क्षेत्रांतर्गत रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक, रात्रि आवागमन प्रतिबंधित/कर्फ्यू रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं आदि में आवागमन की छूट की गई है, जिनमें चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं फल,सब्जी,दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहन,मेडिकल की दुकान है एवं पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रहेंगे, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को, सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी।

औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी, नगर निगम क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद अथवा राज्य के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी, विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने नगर निगम देहरादून को निर्देशित किया है कि प्रत्येक रविवार को प्रातः 11:00 बजे तक वृहद रूप से विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाए ।

जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शंकरपुर हुकूमतपुर (दून इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस) में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फस्वरूप उक्त क्षेत्र को कंटनमेंट जोन घोषित किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया है कि नगर निगम देहरादून क्षेत्र अंतर्गत मकान नंबर 144 नेहरु कॉलोनी तथा नगर निगम ऋषिकेश अंतर्गत ग्राम गुमानीवाला लेन नंबर 8 में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चयनित होने के फलस्वरुप कंटेंटमेंट जोन घोषित किए गए थे। उक्त दोनों क्षेत्रों की 14 दिन तक नियमित एक्टिव सर्विलांस किया गया, किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के उपरांत उपरोक्त दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कतिपय आवासीय शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा छात्र-छात्राओं /प्रशिक्षुओं को शिक्षण/ प्रशिक्षण हेतु बुलाया जा रहा है। यदि अन्य प्रदेशों से आने वालों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आवासीय परिसर में प्रवेश दिया जाता है तो कोविड-19 संक्रमण फैलने की अधिक संभावना बन सकती है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने समस्त आवासीय शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों/ प्रबंधकों/ प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या को निर्देशित किया है कि अन्य प्रदेशों से आने वाले छात्र-छात्राओं /प्रशिक्षुओं एवं उन्हें छोड़ने /लेने आने वाले अभिभावकों की आवागमन से पूर्व 72 घंटे के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट (आर टी पी सी आर) की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही संक्रमण के नियंत्रण हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखंड शासन/प्रशासन के निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए।
जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट में 589 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद में आतिथि तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 34122 हो गयी है, जिनमें कुल 30115 व्यक्ति उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। वर्तमान में जनपद में 2568 व्यक्ति उपचाररत हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में आज जांच हेतु कुल 5564 सैम्पल भेजे गये। आज जनपद में मास्क का उपयोग ना करने एवं सामाजिक दूरी के मानकों का उल्लंघन करने पर 704 व्यक्तियों के चालान किए गए।

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