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पैडुल पट्टी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी

Orders issued to declare the area as Micro Containment Zone (Sub-District Magistrate Bahirsuan Pauri) due to 14 persons corona virus being infected in village paddles during Kovid-19 investigation under Village Padul Patti Banelsun-02 Tehsil Pauri, District Garhwal. Have been done.

समग्र समाचार सेवा,
देहरादून, 21 मई। ग्राम पैडुल पट्टी बनेलस्यूं-02 तहसील पौड़ी, जिला गढ़वाल के अन्तर्गत कोविड-19 जांच के दौरान ग्राम पैडुल में 14 व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित होने के फलस्वरूप उपजिला मजिस्ट्रेट बाहरस्यूं पौड़ी द्वारा क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन (Micro Containment Zone) घोषित करने के आदेश जारी किये गये है।
जिलाधिकारी गढ़वाल डाॅ. विजय कुमार जोगदण्डे द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में ग्राम पैडुल पट्टी बनेलस्यूं-02 तहसील पौड़ी जिला गढ़वाल के अन्तर्गत कोविड-19 जांच के दौरान कुल 14 व्यक्तियों के कोरोना वायरस संक्रमित होने के फलस्वरूप उपजिला मजिस्ट्रेट बाहरस्यूं पौड़ी श्री श्याम सिंह राणा द्वारा जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश एवं उत्तराखण्ड शासन की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पैडुल पट्टी बनेलस्यूं-02 का वह हिस्सा जिसके पूर्व में ग्राम नबाड़ी, पश्चिम मं ग्राम भण्डालू, उत्तर में रिंगुड़ की सरहद, दक्षिण में ग्राम अमोला को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उपजिला मजिस्ट्रेट श्री राणा ने आदेशित किया कि आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन जन-सामान्य के जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा तथा उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic, COVID-19 Regulation 2020, Epidemic Disease act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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