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पटना हाईकोर्ट में बिहार के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली का मामला टला

The case of resumption of teachers in primary and secondary schools of Bihar has now been postponed till 31 May. The bench of Patna High Court Chief Justice Sanjay Karol will now hear the matter on Monday.

समग्र समाचार सेवा
पटना, 28मई। बिहार के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली का मामला अब 31 मई तक टल गया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामले पर अब सोमवार को सुनवाई करेगी।

नीतीश सरकार की अपील के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली थी। प्रदेश सरकार से जुड़े अधिकारी विश्वास जता रहे थे कि आज बहाली के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैंडिडेट को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि इस मामले की सुनवाई फिलहाल अधूरी है।

दरअसल बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि शिक्षक नियुक्ति पर लगी रोक के मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए। शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांगों को आरक्षण को लेकर नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने याचिका दायर की थी, इसके बाद नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने 28 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए जिन मामलों की स्वीकृति दी थी, उसमें नेशनल ब्लाइंट फेडरेशन का मामला सबसे पहले नंबर पर रखा गया था।

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