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पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण के लिये बैटरी से चलने वाले वाहनों को शुल्क भुगतान से मुक्ति का प्रस्ताव

The Ministry of Road Transport and Highways has issued a notification on May 27, 2021. Under this, another amendment has been made in the Central Motor Vehicles Rules, 1989.It has been proposed to exempt battery operated vehicles from paying the fee for obtaining or renewing a Certificate of Registration (RC) and obtaining a new registration mark.

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली , 1 जून। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 मई, 2021 को एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक और संशोधन किया गया है।

प्रस्ताव किया गया है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) लेने या उसके नवीनीकरण और नये पंजीकरण वाला चिह्न प्राप्त करने के लिये शुल्क भुगतान से मुक्त कर दिया जाये। ई-मोबीलिटी को बढ़ावा देने के लिये यह अधिसूचना जारी की गई है। इस पर आम जनता और सभी हितधारकों से विचार मांगे गये हैं, जो अधिसूचना के मसौदे के जारी होने से तीस दिनों के भीतर दे दिये जायें।

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