Site icon Samagra Bharat News website

हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका खारिज कर लगाया 20 लाख का जुर्माना

The Delhi High Court has dismissed the petition filed by actress Juhi Chawla against 5G technology. The petition had claimed that 5G

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 5जून। अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से 5जी तकनीक के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका में दावा किया गया था कि 5जी वायरलेस तकनीक योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है.दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है और इस वजह से जूही चावला पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया जाता है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था और इसी वजह से जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था.कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह सुनवाई के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने वाले ( गाना गाने वाले) शख्स की पहचान कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

जूही चावला की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास ही लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है. कोर्ट ने इसके साथ ही जूही चावला से कहा कि वह इस मामले में नियमों के साथ से जो कोर्ट फीस बनती है वह भी कोर्ट में जमा करें।

Exit mobile version