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जनपद में योग्य लोगों को मिलेगी ऋण लेने की सुविधा- यू० के० तिवारी

District Industries Center General Manager U.K. Tiwari informed that such migrants who have come back to the district due to covid-19

समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 7जून। जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित के निर्देशों क्रमों में जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक यू० के० तिवारी ने बताया कि ऐसे प्रवासी जो कोविड-19 के कारण जनपद में वापस आए हैं। कुशल एंव अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग सेवा व व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध है। www.msy.uk.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें।

योजनान्तर्गत विनिर्माणक क्षेत्र उद्यम के लिए परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख तथा सेवा एंव व्यवसाय क्षेत्र की लागत अधिकतम 10 लाख होनी चाहिए।

सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10% स्वयं के अंशदान विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/ जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक/ भूत पूर्व सैनिक/ महिला दिव्यांग के लाभार्थियों द्वारा कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान तथा योजना में विनिर्माण सेवा व व्यवसाय क्षेत्र की सभी गतिविधियां रिटेल, ट्रेड, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा भेड़ पालन आदि सभी प्रकार की व्यवहार्य गतिविधियां सम्मिलित है। जनपद के सभी विकास खंडों में कुल परियोजना लागत पर अनुदान की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत अनुमन्य होगी।

स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पी०एम०ई०जी०पी०भी लागू है। जिसके ऑनलाईन आवेदन www.kviconline.gov.in साइड पर किया जा सकता है।

योजनाओं जानकारी के लिए सहायक प्रबंधक /क्षेत्रीय अधिकारी से निम्न दूरभाष पर सम्पर्क कर सकते है।

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