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सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर आधारित फिल्‍म ‘न्याय: द जस्टिस’ की रिलीज के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट ने की खारिज

The Delhi High Court on Thursday refused to stay the release of the film 'Nyay: The Justice'. The film is reportedly based on the life

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10जून। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म ‘न्याय : द जस्टिस’ की रिलीज पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। यह फिल्म बॉलीवुड के दिवंगत एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित है। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है।

जस्टिस संजीव नरूला ने राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। सिंह ने फिल्मों में अपने बेटे के नाम या किसी भी तरह की समानता के इस्तेमाल पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत एक्‍टर के जीवन के बारे में बनाई जा रही प्रस्तावित फिल्म के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि अभिनेता के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अधिवक्ता वरुण सिंह ने दलील दी कि निर्माता व्यावसायिक लाभ के लिए स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और इसलिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उन पर लागू नहीं होता।

राजपूत के परिवार की ‘‘ प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाने, उन्हें मानसिक आघात पहुंचाने और उत्पीड़ित करने’’ के लिए फिल्म निर्माताओं से दो करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना मांगते हुए, याचिका में दावा किया गया, ‘‘ वादी (सिंह) को आशंका है कि विभिन्न नाटक, फिल्में, वेब-सीरिज, किताबें, साक्षात्कार या अन्य सामग्री प्रकाशित की जा सकती है जो वादी के बेटे और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।’’

फिल्म के निर्देशक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर लाल ने कहा था कि फिल्म की रिलीज का व्यापक प्रचार किया गया है और इसलिए वह इसे वापस लेने के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दे पाएंगे। फिल्म में राजपूत के नाम या उनसे मिलेती-जुलती किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

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