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मुश्किल में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, लगा 2 करोड़ का जुर्माना

Former Prime Minister of India HD Deve Gowda has been fined two crores by a Bangalore court for a derogatory statement.

समग्र समाचार 
नई दिल्ली, 22जून। भारत के पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को एक अपमानजनक बयान के लिए बंगलुरु की एक अदालत ने दो करोड़ का जुर्माना लगाया है. एचडी देवेगौड़ा जुर्माने की यह रकम कंपनी को देंगे।
गौरतलब है कि आज से करीब 10 साल पहले एक टीवी इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (NICE) के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थी। जिसके एवज कोर्ट ने हर्जाना देने की बात कही है।
आठवें नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश मल्लनगौडा ने एनआईसीई द्वारा दायर मुकदमे पर यह निर्देश दिया है। कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक अशोक खेनी हैं, जो बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक हैं।

 

कन्नड़ समाचार चैनल पर 28 जून 2011 को प्रसारित साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए, अदालत ने अपमानजनक टिप्पणियों के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए देवेगौड़ा को कंपनी को दो करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।
जनता दल (सेकुलर) प्रमुख ने एनआईसीई परियोजना पर निशाना साधा था और उसे ‘लूट’ बताया था। अदालत ने कहा कि जिस परियोजना पर सवाल किए गए, उसे कर्नाटक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में बरकरार रखा है।

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