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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 14 दिन बाद ही वकीलो को परिसर में मिलेगी इंट्री

Taking a big decision, the Rajasthan High Court has issued a new guideline regarding admission to courts. Under this, advocate physical

समग्र समाचार सेवा
जयपुर, 25जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अदालतों में प्रवेश को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्रदेश की अदालतों में वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 14 दिन बाद ही अधिवक्ता फिजिकल पैरवी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
बता दें कि हाईकोर्ट के इस फरमान से प्रदेश में 45 साल से कम उम्र के लगभग 80 प्रतिशत अधिवक्ता अदालतों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश में 1 मई से 18 प्लस उम्र वाले का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। ऐसे में जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की डोज़ लगवाई है, उन्हें दूसरी डोज़ 84 दिन बाद लगेगी जो कि 23 जुलाई के बाद लगना शुरू होगी। हालांकि, जिन्होंने को-वैक्सीन लगवाई है, वे 28 दिन बाद दूसरी डोज़ ले सकते हैं, लेकिन प्रदेश में को वैक्सीन की आपूर्ति केवल 20 प्रतिशत है।

हाईकोर्ट प्रशासन के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है. उन्होंने कहा कि हमने मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ती के साथ हुई बैठक में ही कह दिया था कि केवल दो डोज लगवाने वाले को अनुमति देना व्यवहारिक नहीं है। हमने फ़िजिकल पैरवी के लिए एक डोज़ की अनिवार्यता की बात कही थी. हम इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाएंगे।

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