Site icon Samagra Bharat News website

सर्वोच्च न्यायालय पेनल द्वारा कोरोना महामारी में झूठी व अतिरिक्त आक्सीजन की दिल्ली सरकार की मांग ‘‘भयानक व निंदनीय’’- डॉ जौली

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26 जून। भाजपा नेता डॉ जौली ने आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोरोना महामारी में झूठी व अतिरिक्त आक्सीजन की दिल्ली सरकार की मांग को भयानक व निंदनीय बताया। डॉ जौली ने इसे दिल्ली सरकार की विफलता व सरासर झूठे आरोपों पर दिल्ली वासियों की आंखे खोलने वाला घटनाक्रम बताया।

डॉ जौली ने बताया कि इस रिपोर्ट को संकलित करने में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशित पेनल में एम्स निदेश डॉ रणदीप गुलेरिया, जल शक्ति मंत्रालय संयुक्त सचिव सुबोध यादव, दिल्ली सरकार गृह सचिव एस. भल्ला व विस्फोटन नियंत्रक डॉ संजय कुमार सिंह रहे।

भाजपा नेता डॉ . जौली ने बताया कि कोरोना महामारी की चरम अवधि 25 अप्रेल से 10 मई के दौरान दिल्ली सरकार ने 1140 मेट्रीक टन आक्सीजन की झूठी मांग की। वास्तविक दिल्ली की खपत 289 मेट्रीक टन आक्सीजन रही। जबकि घनी आबादी वाले मुंबई शहर में केवल 275 मेट्रीक टन आक्सीजन की आपूर्ति प्रर्याप्त रही।

इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मोदी सरकार ने दिल्ली को 700 टन आक्सीजन दी। जिसके चलते 12 अन्य राज्य प्रभावित हुए। तथा सैकड़ों निर्दोष नागरिको की आक्सीजन के अभाव में मौत हो गई।

आज एनडीटीवी लाईव पर भाजपा नेता डॉ . जौली ने दिल्ली मुख्यमंत्री व दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर आईपीसी धाराः 304 (हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।

 

Exit mobile version