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बिहार: अब राज्य में ड्यूटी के दौरान पुलिस को वर्दी में रहना हुआ अनिवार्य, अन्य परिधानों में पाए जाने पर होगी कार्रवाई

समग्र समाचार सेवा
पटना, 10जुलाई। बिहार सरकार ने राज्य के पुलिस अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है कि राज्य में सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान पुलिस युनिफार्म में ही रहेगे अन्य परिधानों में पाए जाने पर कार्रवाही की जा सकती है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा इसके लिए एक आदेश निकाला गया है।पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई मामलों में देखा गया है कि कर्तव्य अवधि के दौरान पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी वर्दी के बजाय अन्य परिधानों में होते हैं. यही नहीं वर्दी धारण करने का तरीका एवं उसका रखरखाव भी निर्धारित मापदंडों के मुताबिक नहीं होता है।

ऐसा करने से ना केवल वर्दी के प्रति असम्मान प्रतीत होता है बल्कि आमजनों में पुलिस की छवि भी धूमिल होती है. ऐसे में बेहतर पुलिसिंग में वर्दी के महत्व देखते हुए सरकार द्वारा पुलिस बल के सभी अधिकारी और कर्मी को कर्तवय अवधि के दौरान वर्दी पहनने का निर्देश दिया गया है. आदेश में कहा गया है जिन कार्यालयों में वर्दी पहनने की बाध्यता नहीं है वहां भी परिधान मर्यादित एवं कार्यालय के अनुरूप होने के निर्देश दिए गए हैं।

वरीय अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे समय-समय पर थानों और प्रतिनियुक्त स्थलों पर जाकर औचक निरीक्षण करें. औचक निरीक्षण के दौरान निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है।

 

 

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