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बॉम्बे HC ने राज कुंद्रा की न्यायिक हिरासत वाली याचिका की खारिज

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 7 अगस्त। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जेल में हैं. ऐसे में शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा  और उनके साथी रयान थोर्प की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था. आज इस पर जस्टिस एएस गडकरी ने फैसला सुना दिया है. जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

राज कुंद्रा के वकील ने कहा था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है वहीं पुलिस ने कहा है कि राज ने सीआरपीसी की धारा 41(ए) पर साइन करने से मना कर दिया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. शिल्पा शेट्टी कई बार अपने पति के लिए बेल अपील कर चुकी हैं, लेकिन कोर्ट ने सभी अर्जियों को खारिज किया है, इस मामले से जुड़े लोगों शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ से भी पूछताछ हुई है.

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