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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व एचएम अनिल देशमुख को नया समन जारी किया

समग्र समाचार सेवा
मुंबई , 17 अगस्त। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार (17 अगस्त) को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उनके और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 71 वर्षीय राकांपा राजनेता को संघीय एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के एक दिन बाद विकास आता है।

देशमुख को 18 अगस्त को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।

समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों ने कहा कि यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है क्योंकि एजेंसी इस मामले में उनका बयान दर्ज करना चाहती है।

देशमुख ने ईडी की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए मामले में पूछताछ के लिए पिछली बार इस तरह की उपस्थिति को छोड़ दिया था।

उनके पुत्र हृषिकेश और पत्नी को भी बुलाया गया और वे भी उपस्थित नहीं हुए।

देशमुख ने पिछले महीने एक वीडियो बयान जारी कर कहा था कि वह अपनी याचिका पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ईडी के सामने पेश होंगे।

देशमुख ने कहा था, “मुझे ईडी का समन मिला था जिसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मैं अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के पास जाऊंगा।”

समन महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित 100 करोड़ रुपये के रिश्वत-सह-जबरन वसूली रैकेट से संबंधित पीएमएलए के तहत दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में जारी किए गए थे, जिसके कारण अप्रैल में देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था।

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