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1 अक्टूबर से दिल्ली में सिर्फ सरकारी दुकानों पर मिलेगी शराब , जानें नए नियम

Private liquor shops will be closed in Delhi from October onwards. Apart from this, liquor will be sold only in government shops

समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली, 16सितंबर। दिल्ली में अक्टूबर महीने के बाद से निजी शराब  की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच केवल केवल 47 दिन तक ही सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी।

यह जानकारी देते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि नई अबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन्स में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। बता दें कि 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों को खोला जाएगा।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह ट्रांजिशन पीरियड होगा जिसमें लोगोमं को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि सरकारी दुकानों पर बिक्री होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में कुल 720 से ज्यादा शराब की दुकाने हैं। इनमें से 260 दुकानें निजी हैं। वहीं 460 दुकानें सरकारी हैं. इनमें से 88 दुकानें ऐसी हैं, जिनमें केवल देशी शराब की बिक्री होती है।

 

नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है इसी के तहत सरकार ने निजी शराब की दुकानों का जो लाइसेंस हैं उसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया है। हालांकि सरकार अब इसे जारी नहीं करने वाली है। 1 अक्टूबर से सभी 260 शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि 17 नवंबर से नई आबकारी नीतियों के तहत लाइसेंसधारी दुकानों को खोलेंगे।

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