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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- मामले में कितने अरेस्ट हुए?

The Supreme Court had taken suo motu cognizance of the matter. A day earlier, the Supreme Court had said to hear the matter

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल और पांच किसानों सहित आठ लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था. एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ही सुनवाई करने की बात कही थी।
सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने शुक्रवार तक ये रिपोर्ट देने को कहा है, इसके साथ ही कल फिर सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि इस मामले में कितनी एफआईआर हुई हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए. कितने आरोपी हैं, ये सब बताएं।
सुनवाई शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इसी मामले को अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा के पत्र पर दर्ज किया था। हमने इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज को कहा था लेकिन असमंजस के चलते ये स्वतः संज्ञान के तौर पर दर्ज हो गया था। इस मामले में दोनों वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने को कहा।

बता दें कि इस मामलें मे पुलिस ने आशीष पांडेय और लवकुश राणा नाम के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि‍ अब भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा लापता है। पुलिस का कहना है कि दो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी तलाश जारी है। पुलिस की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सामने आई है।

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