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लखीमपुर खीरी मामला: यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, पूछा, ‘स्थानीय अधिकारी निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे?

The Supreme Court is very strict on the stand and attitude of the Uttar Pradesh government in the Lakhimpur Kheri case.

समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के रुख और रवैये पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। कोर्ट ने कहा कि हत्या के आरोप गंभीर हैं. चाहे जितने भी आरोपी हों, उन पर अपेक्षित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जैसी होनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि क्या राज्य सरकार सीबीआई को जांच देने पर विचार कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि स्थानीय अधिकारी निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 8 लोगों की निर्मम हत्या का मामला है. क्या सीबीआई जांच पर विचार किया गया है? यूपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि राज्य की ओर से कोई मांग नहीं की गई है. साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार को कुछ समय दें, 18 अक्टूबर को सुनवाई करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जिस तरह आप अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आपको इस मामले में भी व्यवहार करना चाहिए। CJI ने कहा कि इस मामले में यह देखना जरूरी है कि संदेश जनता तक जा रहा है या नहीं.

कोर्ट ने कहा कि हत्या के गंभीर आरोप हैं. चाहे जितने भी आरोपी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता क्यों नहीं है। सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की गई? स्थानीय अधिकारी इस मामले में निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि मिस्टर साल्वे, हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं. राज्य कदम उठा रहा है और सीबीआई इस मामले का समाधान नहीं है। हम दशहरे की छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन बेकार मत बैठो।

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