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पंजाब सरकार का ऐलान, कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मिलेंगे 50 हजार

Punjab Government has issued guidelines for release of ex-gratia amount to the next of kin of those who died of corona. State Deputy

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 28 अक्टूबर। पंजाब सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये देगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके पास मृतक का कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र है, वे सीधे उस जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को आवेदन देकर मुआवजे की राशि ले सकते हैं।

इसी तरह, कोरोना पीड़ितों के परिजन जिनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, वे मृत्यु का कारण बताते हुए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में पंजाब सरकार द्वारा गठित समिति को एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इन कमेटियों के गठन को लेकर पंजाब सरकार पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त उपायुक्त को अध्यक्ष, सिविल सर्जन को सदस्य सचिव और सहायक सिविल सर्जन को सदस्य संयोजक नियुक्त किया गया है।

यदि जिले में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज है तो उसके प्राचार्य/चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सा विभाग के प्रमुख को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जिले के कोविड-19 प्रकोष्ठ के प्रभारी महामारी विज्ञानी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समिति की बैठक होगी और वह आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होगी।

ओम प्रकाश सोनी ने यह भी कहा कि यदि मृतक के परिजन अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारणों से सहमत नहीं हैं तो वे तथ्यों के आधार पर प्रमाण पत्र में सुधार के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति की COVID पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के 30 दिनों के भीतर COVID से मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी भी अनुदान के हकदार होते हैं। वहीं, अस्पताल में भर्ती किसी कोरोना मरीज की अस्पताल में भर्ती होने के 30 दिन बाद मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य भी इस सहायता के हकदार होते हैं।

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