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सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 का परिणाम जारी करने की दी इजाजत

The Supreme Court has allowed the National Testing Agency (NTA) to release the result of medical entrance exam NEET UG 2021. Supreme Court

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 का परिणाम जारी करने की इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 20 अक्टूबर को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने एनटीए को नीट के दो छात्रों का री-एग्जाम कराने के बाद ही रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए थे। जानकारी के अनुसार वीरवार को NEET-UG के रिजल्ट घोषित करने को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है।

दो छात्रों के लिए फिर से परीक्षा के आयोजन के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एनटीए ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में एनटीए ने कहा था कि नीट का परीक्षा परिणाम तैयार है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इसे घोषित नहीं किया जा रहा है।

केंद्र ने याचिका में कहा था कि 12 सितंबर को हुई नीट परीक्षा 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के दो परीक्षार्थियों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने वाले आदेश से रिजल्ट की घोषणा में देरी होगी और एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस सहित यूजी मेडिकल कोर्सेज की एडमिशन प्रक्रिया में देरी होगी।

याचिका में केंद्र ने यह भी कहा था कि री-एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के बयानों में विसंगतियां हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला भविष्य में उम्मीदवारों के लिए गलत मिसाल कायम करेगा और इस तरह की घटना से उम्मीदवार अनुचित लाभ उठाया करेंगे।

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