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मोदी की रैली में बम धमाके करने वाले 4 आतंकियों को फांसी की सजा

Court has awarded death sentence to 4 terrorists who carried out serial bomb blasts in Patna. Two of his accomplices have been sentenced
इंद्र वशिष्ठ
 अदालत ने पटना में सिलसिलेवार बम धमाके करने वाले 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। इनके 2 साथियों को उम्रकैद, दो को  दस साल और एक को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।
9 को सजा-
पटना में एनआईए की विशेष अदालत ने सिलसिलेवार बम धमाकों में शामिल प्रतिबंधित संगठन सिमी के 9 आतंकियों को एक नवंबर को सजा सुनाई।
इम्तियाज अंसारी, हैदर अली,नुमान अंसारी और मोजिबुउल्ला अंसारी को फांसी, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद, अहमद हुसैन, फिरोज आलम को दस साल और इफ्तिखार आलम को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
रेलवे स्टेशन पर बम धमाका-
पटना में रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में आरोपी तारिक आजम भी बुरी तरह घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
हुंकार रैली में बम धमाके-
गांधी मैदान में  भाजपा की हुंकार रैली के दौरान एक घंटे के भीतर छह बम धमाके हुए थे। जिसमें छह लोगों की मौत और 89 लोग घायल हुए थे। हुंकार रैली में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे।
जांच के बाद इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
इनमें एक नाबालिग आरोपी को बाल न्याय बोर्ड द्वारा  पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी।
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