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गैंगरेप मामलें में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति सहित तीन लोगों को मिली उम्रकैद, दो लाख रुपये का जुर्माना

Gayatri Prasad Prajapati, who was a cabinet minister in the Samajwadi Party government, and two others were sentenced to life imprisonment

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 12नवंबर। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति व दो अन्य को सामूहिक दुराचार मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को गायत्री समेत तीन अभियुक्तों को मामले में दोषी करार दिया था। हालांकि मामले के चार अन्य अभियुक्तों को बड़ी राहत देते हुए, उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था।
अदालत ने जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई उनमें गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी शामिल हैं। इन तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

गायत्री प्रजापति के वकील सुनील सिंह ने सजा के बाद कहा, “गायत्री प्रजापति को गैंगरेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। सजा राजनीति से प्रेरित है. हमारे गवाहों की गवाही नहीं कराई गई, हम हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।”

क्या था मामला?
18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य छह अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की याचिका पर दिया था। पीड़िता ने गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए, अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरन शारीरिक संबध बनाने का आरोप लगाया था।

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