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पोर्नोग्राफी केस: राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

The Bombay High Court has rejected the anticipatory bail plea of ​​Raj Kundra, who is implicated in the pornography video case. Court grants

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 26नवंबर। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पोर्नोग्राफी वीडियो केस में फंसे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कुंद्रा के साथ छह अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इनमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी शामिल है। इस केस में तीन अन्य लोग उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद हैं।

कुंद्रा ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वीडियोज कामुक (इरोटिक) जरूर थे लेकिन किसी भी शारीरिक या सेक्सुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं। उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है।

हालांकि जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट में कुंद्रा की ओर से वकील प्रशांत पाटिल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन 66ई, 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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