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सीबीआई, ईडी निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आज लोकसभा में विधेयक पेश करेगी सरकार

The government passed ordinances extending the tenure of directors of the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। सरकार लोकसभा में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने वाले अध्यादेशों को बदलने के लिए शुक्रवार को विधेयक पेश करेगी।

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करेंगे।

पिछले महीने केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाई थी। अध्यादेश से पहले दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो साल का था। अध्यादेश के बाद दोनों जांच एजेंसियों के प्रमुख को अधिकतम तीन साल का विस्तार दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल को लोकसभा में पेश करेंगे ताकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, 1998 में संशोधन किया जा सके।

रक्षा राज्य मंत्री, अजय भट्ट को रक्षा पर स्थायी समिति की पांचवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देना है।

नियम 193 के तहत दिन के दौरान COVID-19 महामारी और विभिन्न संबंधित पहलुओं पर आगे की चर्चा होने की संभावना है।

संबंधित सदस्यों द्वारा कई निजी सदस्यों के बिल भी पेश किए जाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी एक निजी सदस्य विधेयक – पश्चिम बंगाल राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019 पेश करेंगे।

सुधाकर तुकाराम श्रंगारे स्कूलों में संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश करेंगे।

डॉ. संजय जायसवाल बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।

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