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यूपी में योगी सरकार ने राज्य में लगाया एस्मा एक्ट, अब हड़ताल और स्ट्राइक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई

Now those who strike and strike in Uttar Pradesh will not be spared. Yes, the Yogi government of UP has once again implemented

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 20दिसंबर। उत्तर प्रदेश में अब हड़ताल और स्ट्राइक करने वालों को बख्शा नही जाएगा। जी हां यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर से राज्य में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। जिसके बाद अब यूपी में छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य क्रिया कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना महामारी के बीच 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA- Essential Services Maintenance Act) को 6 महीने के लिए लागू किया था। इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से पांबदी लगा दी गई थी लेकिन मई 2021 में यूपी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था।
अब ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रान के खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि राज्य में इस वायरस के प्रकोप को तेजी से फैलने से रोका जा सके।

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