Site icon Samagra Bharat News website

महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में OBC को मिलेगा 27% आरक्षण, राज्य सरकार ने पास किया बिल

The Maharashtra Legislative Council on Friday provided 27 percent reservation for Other Backward Classes (OBCs) in urban and

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 25दिसंबर। महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को राज्य में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इससे पहले, राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था जिसमें स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। इन अध्यादेशों पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने गुरुवार को विधानसभा में पारित विधेयकों को पेश किया। विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन ने इन समुदायों के लिए कोटा सुरक्षित करने में विफल रहने के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाया था।

महाराष्ट्र ने 23 सितंबर को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत तक कोटा सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 और जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश शीर्ष अदालत द्वारा उस कानूनी प्रावधान को रद्द करने के बाद जारी किया गया था।

एक अक्टूबर को राज्य ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, और महाराष्ट्र नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम में संशोधन करने के लिए दूसरा अध्यादेश जारी किया। ये तीन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों को नियंत्रित करते हैं। विधेयक इन अधिनियमों में संशोधन करते हैं ताकि आगामी चुनावों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा हो।
विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। उन्हें अब मंजूरी के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल बी एस कोश्यारी के पास भेजा जाएगा।

Exit mobile version