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कौन से कोरोना मरीज हो सकते है हॉस्पिटलाइज, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाईजरी

The central government has decided to keep mild and asymptomatic patients in home isolation amid increasing cases of corona virus

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6जनवरी। केंद्र सरकार ने देशभर में कोरोना वायरस महामारी और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए है। नए दिशा-निर्देश में होम आइसोलेशन के तहत मरीज को छुट्टी दे दी जाएगी और कम से कम सात दिन पॉजिटिव परीक्षण और लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं होने के बाद आइसोलेशन समाप्त हो जाएगा और वे मास्क पहनना जारी रखेंगे। होम आइसोलेशन के समय पूरा होने के बाद दोबारा टेस्ट कराने की कोई जरुरत नहीं है।
मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित व्यक्ति अपनी निजी वस्तुएं किसी और साझा ना करें कहा गया है कि ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेंपरेंचर नियमित तौर पर जांच की जाए और इसमें कमी पाए जाने पर अस्पताल को रिपोर्ट किया जाए। मंत्रालय ने आगे कहा कि होम आइसोलशन के मरीज ट्रिपल लेयर का मास्क पहनें और एक पेपर बैग में उसे 72 घंटे बाद काट कर फेंक दें. मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि हाथ लगाातर धुलते रहें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों में कहा है कि मरीज को मेडिकल ऑफिसर के संपर्क में रहना होगा। इसके अलावा कहा गया है कि जिला और उप-जिला कंट्रोल रूम को शुरू करें और उनके टेलीफोन नंबरों को सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए, ताकि होम-आइसोलेशन के तहत लोग किसी परिस्थिति में मरीज को घर से अस्पताल तक आसानी से ले जा सकें। कंट्रोल रूम होम आइसोलेशन के तहत मरीजों की स्थिति की निगरानी के लिए उन्हें फोन भी करेंगे।
नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि स्टेरॉयड के अति प्रयोग और अनुचित उपयोग से अतिरिक्त जटिलताएं हो सकती हैं। यह भी कहा गया है कि होम आइसोलेशन में रोगी की निगरानी के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के समग्र पर्यवेक्षण में संबंधित जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा।

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