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ड्रग रैकेट मामले में बिक्रम मजीठिया की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 जनवरी तक की स्थगित

Anticipatory bail of Bikram Singh Majithia has been extended in drug racket cases. The Punjab and Haryana High Court has adjourned

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 18जनवरी। ड्रग रैकेट मामलों में बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत में विस्तार किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 जनवरी तक सुनवाई स्थगित की है। एनडीपीएस मामले में फंसे अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट ने जो अंतरिम जमानत दी थी, उन आदेशों को हाईकोर्ट ने जारी रखे जाने के आदेश देते हुए सुनवाई 24 जनवरी तक स्थगित कर दी है।

बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट से जमानत ख़ारिज होने के बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें फ़िलहाल अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने के आदेश दे दिए हैं।

वहीं अब हाईकोर्ट ने उन आदेशों को जारी रखे जाने के आदेश देते हुए सुनवाई 24 जनवरी तक स्थगित कर दी है।

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