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 नकली उत्पाद बेचने पर खादी एम्पोरियम पर लगा प्रतिबंध

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has adopted “Zero Tolerance” against the sale of counterfeit and non-Khadi products in recent

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 5 फरवरी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने हाल के वर्षों में नकली व गैर-खादी उत्पादों की बिक्री के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” को अपनाया है। इसी क्रम में केवीआईसी ने अपने सबसे पुराने मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ (एमकेवीआईए) का “खादी प्रमाणन” रद्द कर दिया है। यह खादी भंडार 1954 से मुंबई स्थित डीएन सिंह रोड पर चल रहा था।

धड़ल्ले से बेची जा रही थी नकली खादी

केवीआईसी ने पाया कि डॉ. डीएन रोड पर स्थित उक्त खादी एम्पोरियम असली खादी की आड़ में गैर-खादी उत्पाद बेच रहा था। नियमित निरीक्षण के दौरान केवीआईसी के अधिकारियों ने एम्पोरियम से नमूने एकत्र किए जो गैर-खादी उत्पाद पाए गए। केवीआईसी ने आयोग द्वारा जारी “खादी प्रमाणपत्र” और “खादी चिह्न प्रमाणपत्र” के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एमकेवीआईए को कानूनी नोटिस जारी किया।

इसलिए जारी किया गया था लाइसेंस

केवीआईसी ने वर्ष 1954 में खादी एम्पोरियम का संचालन और प्रबंधन एक पंजीकृत खादी संस्थान एमकेवीआईए को इस सख्त शर्त पर सौंपा था कि वह एम्पोरियम से केवल “प्रामाणिक खादी उत्पाद” ही बेचेगा। हालांकि हाल के वर्षों में एमकेवीआईए नकली खादी उत्पाद बेचकर अनुचित व्यापार में लिप्त रहा और इस तरह लोगों को धोखा दिया गया जो इस धारणा के साथ आते थे कि यह एम्पोरियम केवीआईसी द्वारा चलाया जा रहा है।

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