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चुनाव प्रचार पर ईसी का रूख और सख्त, रोडशो, वाहन रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा

The Election Commission has imposed a ban on roadshows, pad yatras, cycle and vehicle rallies for the campaigning of the assembly elections

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6 फरवरी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले रोडशो, पद यात्राओं, साइकिल एवं वाहन रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि रविवार को बढ़ा दी। हालांकि, राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों में ढील दे दी।आयोग ने एक बयान में कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है।

घर-घर जाकर 20 लोग ही कर सकेंगे प्रचार

हालांकि, बंद सभागारों की 50 प्रतिशत क्षमता और खुले मैदान की 30 प्रतिशत क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा, घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। प्रचार पर रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है।

कोरोना के मद्देनजर बढ़ाया गया प्रतिबंध

कोविड मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दौरान प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग  ने 22 जनवरी को रोक को आगे बढ़ाते हुए 31 जनवरी तक रैलियों को बैन कर दिया था।

पांच राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव

गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से सात चरणों में होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है।

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